जिले में लंबित वादों के शीघ्र एवं आपसी सहमति से निपटारे के लिए 13 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय उत्तरकाशी के साथ-साथ पुरोला एवं बड़कोट सिविल जज न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुछ प्रकार के आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले एवं पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली एवं पानी के बिल से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय में लंबित), अन्य सिविल मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा मामले और विशिष्ट राहत से संबंधित मामले शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा कराने के इच्छुक व्यक्ति को 12 सितंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय या संबंधित न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर लंबे समय से लंबित मामलों का सरलतम और किफायती तरीके से निपटारा कराएं।






