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दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों में फीस विनियमित करने के लिए स्कूल शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी

दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस घटनाक्रम की घोषणा करते हुए कहा, “आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।”

दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025: महत्वपूर्ण बिंदु

  • दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 का उद्देश्य राजधानी के सभी 1,677 निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस संरचना को विनियमित करना है।
  • इस विधेयक में, स्कूल किसी भी तरीके से निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं।
  • यदि किसी छात्र को फीस को लेकर परेशान किया जाता है, तो शिक्षा निदेशक द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई संस्थान इस विधेयक के मानदंडों का उल्लंघन करता है, तो सरकार संपत्ति को सील और बेच सकती है।
  • मसौदा विधेयक के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में अभिभावकों की एक स्कूल-स्तरीय फीस विनियमन समिति होगी, जो उन्हें सीधे निर्णय लेने का अधिकार देगी। स्कूल की फीस स्थान, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शैक्षणिक प्रदर्शन और धन की आवश्यकता के आधार पर तय की जाएगी। स्कूलों की जिला और राज्य स्तरीय समितियां अपीलों को संभालेंगी और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगी।

दिल्ली स्कूल अधिनियम को अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट में मंजूरी दी थी। यह अधिनियम ट्यूशन फीस, विशिष्ट विषयों (जैसे विज्ञान, संगीत) के लिए अतिरिक्त शुल्क और छात्रों से एकत्र किए गए धन के उपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। सरकार ने सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, निजी और अन्य सभी स्कूलों के लिए फीस के लिए एक संपूर्ण दिशानिर्देश, प्रक्रिया को नियत समय में साझा करने का निर्णय लिया है।

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